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फरीदाबाद न्यूज़: अनियंत्रित होकर नहर में गिरी थी कार, मृतक के परिवार को मिलेगा 15 लाख रुपये का मुआवजा

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फरीदाबाद: नहर में कार गिरने से हरिकिशन की मृत्यु के मामले में उनके परिवार को 15 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद यह निर्णय लिया है। मुआवजा याचिका दाखिल करने की तिथि से 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ यह राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। इस राशि का वितरण मृतक की पत्नी को 40 प्रतिशत, दोनों बेटों को 25-25 प्रतिशत, और मां को 10 प्रतिशत के अनुपात में किया जाएगा। मुआवजा देने की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी पर निर्धारित की गई है।


सड़क दुर्घटना में मृतक के परिवार को मुआवजा

यह घटना 16 फरवरी 2020 को घटी थी। सोहना के सरमथला गांव के निवासी हरिकिशन अपनी कार में नहर के किनारे वाली सड़क से जा रहे थे। इसी दौरान, कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई, जिससे हरिकिशन की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार को बाहर निकाला गया। इस दुर्घटना के बाद, मृतक की पत्नी सुशीला, दो बेटों और मां ने मुआवजे के लिए याचिका दायर की। मृतक का परिवार अब फरीदाबाद में निवास करता है, इसलिए याचिका वहीं दायर की गई। इसमें कार के मालिक भीम सिंह और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पक्षकार बनाया गया। सभी पक्षों ने अपनी दलीलें अदालत में प्रस्तुत कीं। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद, ट्रिब्यूनल ने परिवार को मुआवजा राशि प्रदान करने का आदेश जारी किया है।

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