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फरीदाबाद में 10 मई को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत: शीघ्र व सुलभ न्याय का अवसर

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फरीदाबाद में 10 मई को लगाई जाएगी राष्ट्रीय लोक अदालत : सीजेएम : रितु यादव

आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा केस का निपटारा

शीघ्र व सुलभ न्याय, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे मिलते हैं लाभ

फरीदाबाद, 09 अप्रैल।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी 10 मई 2025 को फरीदाबाद स्थित न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। परिवादी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से केस का निपटारा करा सकते हैं।


सीजेएम एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रितु यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद आदि मामलों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो वह राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं।

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